बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायधीश प्रमोद कुमार गिरि कि अदालत ने युवती के दिये गये बयानो और आरोपों को मद्देनजर रखते हुये दुष्कर्म सिद्ध होने और बहला फुसला कर भगा ले जाने के मामले को सुनते हुये अहमद उर्फ कादिर को दस बर्ष कि आजीवन कारावास कि सजा सुनाई है और 33हजार का अर्थदण्ड भी तामिल करने का दण्ड दिया है कप्तानगंज के कस्बे के निवासी अहमद उर्फ़ कादिर को सजा सुनाने को लेकर मा.न्यायधीश ने कहा कि अगर जुर्माना नही भरा गया तीन बर्ष कि सजा और तामिल करवा दी जायेगी सरकारी अधिवक्ता वेदप्रकाश पाण्डे ने अदालत मे अपने बयानो के माध्यम से बताते हुये कहा कि थाना कप्तानगंज कि एक महिला थाने मे तहरीर देकर कहा कि अहमद उर्फ कादिर उसकी पुत्री को बहुत दिनों से छेडता था और जबरन परेशान किया करता था। और मना करने के बाद भी नही मानता था 19अक्टूबर को अहमद उर्फ कादिर उसकी पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया
पुलिस ने बयान को सम्मलित कर तहरीर को लेकर आरोप पत्र को कोर्ट दाखिल किया था जिसकी सुनवाई करते मा.न्यायधीश द्वारा दोनो पक्षो कि बहस को सुना और बहस के अधार पर अरोप सिद्ध करते हुये एंव दोषी मानते हुये अहमद उर्फ कादिर को दस बर्ष का आजीवन कारावास कि सुनायी है