बस्ती। मामला रुधौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक वार्ड का है। जिसमें एक महिला ने अभियुक्त जुबेर के ऊपर चोरी से नहाते हुए वीडियो बनाकर एवं धमकी देकर कई बार जबरदस्ती बलात्कार करने का आरोप लगाया था। जिसके संबंध में रुधौली थाने पर एक प्राथमिक आईपीसी की धारा 376(2)(n),504,506,34 तथा 67 आईटी एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को जेल भेज दिया था। अभियुक्त के ऊपर वीडियो को उसके ससुराल भेजने का भी आरोप लगाया गया था। दिनांक 20 अगस्त 2024 को अभियुक्त जुबेर की जमानत प्रार्थना पत्र अपर सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी द्वितीय विजय कटियार के कोर्ट में प्रस्तुत हुआ। जिसमें अभियुक्त के तरफ से हाईकोर्ट के अधिवक्ता रमन पांडेय,अधिवक्ता श्रीकांत पांडेय एवं शैलेंद्र पाठक ने कोर्ट में अपने तर्क प्रस्तुत किये। जिसमें अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि प्रार्थिनी के साथ कोई जबरदस्ती बलात्कार नहीं हुआ, ना ही कोई वीडियो वायरल हुआ,ना ही उसके ससुराल किसी प्रकार का वीडियो अभियुक्त द्वारा भेजा गया। अधिवक्ता ने बताया कि पीड़िता के बयान 161 सीआरपीसी तथा 183 बीएनएसएस के बयानों में काफी विरोधाभास है। प्रार्थिनी ने मेडिकल कराने से इनकार कर दिया था। प्रार्थिनी 21वर्ष की शादीशुदा महिला है तथा अनेक तर्कों को सुनते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त जुबेर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए रिहा करने का आदेश पारित किया।