4 साल की बच्ची से रेप के मामले में आया कोर्ट का फैसला

लुधियाना की एक विशेष अदालत ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के निवासी सोनू सिंह को 4 साल की मासूम बच्ची से बलात्कार के जघन्य मामले में फांसी की सजा सुनाई है। इस सनसनीखेज फैसले ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है।
जानकारी के अनुसार, सोनू सिंह, जो फतेहपुर के खागा कोतवाली क्षेत्र के टेशाही बुजुर्ग गांव का रहने वाला है, पर लुधियाना में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का गंभीर आरोप था। मामले की सुनवाई लुधियाना की एडीजे प्रीतपाल सेशन जज फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष ने ठोस सबूत और गवाहों के बयानों के आधार पर सोनू को दोषी साबित किया। कोर्ट ने इस अपराध को अत्यंत क्रूर और समाज के लिए खतरनाक करार देते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई। साथ ही, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि सोनू ने बच्ची को 30 से 40 सेकंड तक गला घोंटकर उसकी हत्या की थी। इसके अलावा, बच्ची के प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोटें भी पाई गई थीं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस फैसले से नाबालिगों के खिलाफ अपराधों पर सख्ती का संदेश गया है, हालांकि कुछ लोग सजा की गंभीरता पर चर्चा कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि सोनू को गिरफ्तारी के बाद लुधियाना लाया गया था, जहां जांच और सुनवाई पूरी हुई। यह मामला समाज में सुरक्षा और न्याय की मांग को और मजबूत करता है।

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