पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद में संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में गैंगस्टर एक्ट के तहत इनके द्वारा अपराध से स्वयं एवं परिजनों के नाम पर अर्जित चल/अचल सम्पत्तियों को जिलाधिकारी बाराबंकी के आदेश के अनुक्रम में जब्तीकरण की कार्यवाही की गई जिसका विवरण निम्नवत है-इसी क्रम में थाना मसौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 01/2023 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त/गिरोह सरगना/मादक पदार्थ तस्कर इकराम पुत्र स्व0 अब्दुल हक निवासी मोहल्ला कटरा ग्राम बांसा थाना मसौली जनपद बाराबंकी* द्वारा अपने गिरोह के अन्य सक्रिय सदस्यों 1. अदनान पुत्र इरसाद, 2. इसराक पुत्र स्व0 जमशेद के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाकर विगत 05-06 वर्षों से आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ हेतु मादक पदार्थ की तस्करी कर अवैध रूप से धनोपार्जन कर स्वयं के नाम पर अचल सम्पत्ति अर्जित की गई। अभियुक्त/गिरोह सरगना/ मादक पदार्थ तस्कर इकराम पुत्र स्व0 अब्दुल हक निवासी मोहल्ला कटरा ग्राम बांसा थाना मसौली जनपद बाराबंकी द्वारा आपराधिक कृत्य से स्वयं के नाम पर अर्जित की गई अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 06 लाख रुपये को थाना रामनगर पुलिस द्वारा चिन्हित कर जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी को आख्या प्रेषित की गई जिसके आधार पर अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत राज्य के पक्ष में कुर्क किये जाने हेतु आदेश निर्गत किया गया। कुर्क की गई सम्पत्ति का विवरण- (कुल सम्पत्ति की कीमत 06 लाख रुपये)*
1- ग्राम रहरामऊ थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी स्थित एक अदद भूखण्ड खाता संख्या 436, गाटा संख्या 329 क्षेत्रफल 0.072 हेक्टेयर कीमत लगभग- 6,00,000/- रुपये (गिरोह सरगना मो0 इकराम के नाम पर)आपराधिक इतिहास-*
अभियुक्त/गिरोह सरगना इकराम पुत्र स्व0 अब्दुल हक निवासी मोहल्ला कटरा ग्राम बांसा थाना मसौली जनपद बाराबंकी*
1- मु0अ0सं0 58/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मसौली जनपद बाराबंकी
2- मु0अ0सं0 01/2023 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना मसौली जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा लगातार मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए उनके द्वारा अपराध से धनोपार्जन कर अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति को चिन्हित कर राज्य के पक्ष में कुर्क कराए जाने हेतु कार्यवाही प्रचलित है।*