अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट विनय प्रकाश सिंह की कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी पति-पत्नी को दोषी करार माना है। कोर्ट ने दोनों को 10 वर्ष के कारावास के साथ सात-सात हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

बाराबंकी के अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट विनय प्रकाश सिंह की कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी पति-पत्नी को दोषी करार माना है। कोर्ट ने दोनों को 10 वर्ष के कारावास के साथ सात-सात हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार तिवारी ने बताया कि ग्राम जल्लाद नगर मजरे बेलहरा थाना मोहम्मदपुर खाला निवासी राजेश कुमार सैनी का भाई कमलेश चंद छह जनवरी 2006 को मोटरसाइकिल से बेलहरा जा रहा था। जब वह बाग के पास पहुंचा तो देखा बाबादीन व नान्हू बाग में पेड़ काट रहे थे। मना करने पर बाबादीन व नान्हू ने अपने परिजनों के साथ लाठी डंडों, लोहे की रॉड तथा बांका से मारना शुरू कर दिया।

शोर करने पर जब राजेश कुमार सैनी, उसके चचेरे भाई श्रीराम तथा भतीजी प्रिया पहुंचे तो आरोपियों ने उन्हें भी मारा पीटा। घायल श्रीराम व बेहोशी की हालत में कमलेश चंद सैनी को परिजनों ने लखनऊ ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। दूसरे दिन शाम को इलाज के दौरान कमलेश की मौत हो गई थी। घटना की रिपोर्ट राजेश कुमार सैनी ने थाना मोहम्मदपुर खाला में दर्ज कराई थी। पुलिस ने बाबादीन, नान्हू व कृष्णावती के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने कृष्णावती व पति नान्हू को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाई। इस मामले में तीसरे आरोपी बाबादीन की पूर्व में ही मौत हो चुकी है।

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