बस्ती। मामला बस्ती जनपद के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव का है। जिसमें एक महिला ने दुबौलिया थाना क्षेत्र के निवासी रमेश उर्फ़ पंचम के ऊपर उसकी नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर कर भागकर तथा उसके साथ गलत काम करने का आरोप लगाया था। जिसके संबंध में कप्तानगंज थाने पर एक प्राथमिकी आईपीसी की धारा 363, 366, 376 तथा पाक्सो एक्ट की धारा 3 व‌ 4 में केस दर्ज कर अभियुक्त को जेल भेज दिया था। अभियुक्त द्वारा इससे पहले भी एक जमानत याचिका माननीय हाईकोर्ट में दाखिल किया गया था, जोकि मई 2024 में खारिज हो गया था। अभियुक्त रमेश की द्वितीय जमानत याचिका अधिवक्ता रमन पांडेय द्वारा दाखिल किया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति अजय भनोट की पीठ में दिनांक 10 सितंबर 2024 को स्वीकार कर लिया। अधिवक्ता रमन पांडेय द्वारा बताया गया कि ट्रायल के दौरान में पीड़िता के बयानों में तथा उसके घर वालों के बयानों में काफी विरोधाभास था।

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