अन्त्योदय योजना/ पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को अन्त्योदय कार्डधारकों में 35 कि०ग्रा० (20 कि०ग्रा० गेंहू एवं 15 कि०ग्रा० चावल) एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्डों में सम्बद्ध यूनिटों के आधार पर 05 कि०ग्रा० खाद्यान (03 कि०ग्रा० गेंहू व 02 कि०ग्रा० चावल) तथा प्रत्येक कार्डधारक को 01 कि०ग्रा० आयोडाइज्ड नमक, 01 कि०ग्रा० साबूत चना एवं 01 लीटर रिफाइन्ड सोयाबीन ऑयल का निःशुल्क वितरण माह मार्च, 2022 के प्रथम वितरण चक में दिनांक 06.03.2022 से दिनांक 23.03.2022 को बढ़ाकर दिनांक 28.03.2022 तक कराये जाने के निर्देश दिये गये है ।

अतः एतद्द्द्वारा अन्त्योदय अन्न योजना एवं पात्र गृहस्थी के कार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि माह मार्च, 2022 के प्रथम वितरण चक में दिनांक 06.03.2022 से दिनांक 23.03.2022 के स्थान पर दिनांक 28.03.2022 तक अन्त्योदय अन्न योजना के कार्डधारकों में 35 कि ० ग्रा ० (20 कि०ग्रा० गेंहू एवं 15 कि ० ग्रा ० चावल) एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्डों में सम्बद्ध यूनिटों के आधार पर 05 कि ० ग्रा ० खाद्यान्न (03 कि०ग्रा० गेंहू 02 कि ० ग्रा ० चावल) एवं अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों में 01 कि०ग्रा० आयोडाइज्ड नमक, 01 कि०ग्रा० साबूत चना एवं 01 लीटर रिफाइन्ड सोयाबीन ऑयल का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। जिन कार्डधारकों को आधार प्रमाणीकरण से खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित रह जाते है तो उन्हें मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से माह मार्च, 2022 में पूर्व निर्धारित तिथि 23.03.2022 के साथ-साथ दिनांक 28.03.2022 को भी प्राप्त कर सकेंगें।

उक्तानुसार कार्डधारकों को दिनांक 28.03.2022 को पोर्टबिलटी के अन्तर्गत खाद्यान्न तथा नेफेड द्वारा आपूर्तित आयोडाइज्ड नमक , साबुत बना एवं रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल के वितरण में पोर्टबिलिटी की सुविधा उचित दर विक्रेता के स्टॉक में उपलब्धता की सीमा तक अनुमन्य होगी , इस हेतु पृथक से पोर्टबिलिटी चालान जनरेट नहीं किये जायेगे । कार्डधारक सम्बन्धित उचित दर विक्रेता से उपरोक्तानुसार नियमित खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुएं नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में कोविड -19 के दृष्टिगत शासन के निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये मास्क व सेनेटाइजर व साबुन आदि को प्रयोग कर आवश्यक वस्तुयें प्राप्त करना सुनिश्चित करे विक्रेता द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता बरती जाने पर उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी साथ ही समस्त पूर्ति निरीक्षक / क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी को निर्देशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार वितरण पर सतत् निगरानी रखेंगे । इसमें किसी प्रकार की शिथिलिता को गम्भीरता से लिया जायेगा ।

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