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बलवान सिंह
बाराबंकी, 26 सितम्बर। ज़िलाधिकारी अविनाश कुमार ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि पशुओं में लम्पी रोग की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाएं और इस सम्बंध में शासन के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि लम्पी रोग पर नियंत्रण के लिए शासन द्वारा हाल ही में जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
ज़िलाधिकारी ने निर्देश दिए कि गोवंश/ महिषवंश पशुओं का अंतर्राज्यीय एवं अंतरजनपदीय परिवहन 31 अक्टूबर 2023 तक प्रतिबंधित रहेगा। लम्पी स्किन डिसीज़ के संक्रमण से पशुओं को बचाने के दृष्टिगत जनपद में दिनांक 31 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले पशु मेलों। पशुहाट, पशुपैठ विशेष कर जहां गोवंश, महिषवंश का क्रय विक्रय होता है, इन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही 31 अक्टूबर तक निराश्रित गो आश्रय स्थलों व कान्हा गौशालाओं में कोई नया गोवंश संरक्षित न किया जाए। ज़िलाधिकारी ने बताया कि यह आदेश नगर निकाय, ज़िला पंचायत, ग्राम पंचायत, निजी अथवा स्वयं सेवी संस्था द्वारा संचालित गो आश्रय स्थल एवं गोशाला पर लागू होगा।