फतेहपुर मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के एक वर्ष पूर्ण होने पर ठगी पीडित जमाकर्ता परिवार (तपजप) संगठन के पदाधिकारियों ने राष्ट्रव्यापी स्तर पर पत्रकार वार्ता किया और देशभर में पैदल मार्च जुलूस निकालकर जिला कलक्टर को ज्ञापन देकर देशभर में अनियमित जमा योजनाए पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत देश के 42 करोड़ ठगी पीडितों की सब चुकी रकम को वापस पाने को जिलाधिकारी महोदया द्वारा मांग माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, महामहिम राष्ट्रपति महोदया एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को ज्ञापन दिया गया जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन में तपजप संगठन ने बताया कि सहारा इंडिया परिवार, टोगो रिटेल मार्केटिंग लिए कल्पवट रियल स्टेट लिमिटेट, अष्टविनायक, BACL INDIA REAL STATE LID, लोकहित क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, संकल्प जीवन इन्फ्राटेक लि0, श्री यूनीमैक्स कार्पोरेशन लिमिटेड, MKPS, समृद्ध जीवन मल्टीपर्पज क्रेडिट कोऑपरेटिव, (PACL) (KBCL) कल्पतरु बिल्डटेक लिमिटेड, साई प्रकाश, साई प्रसाद शाइन सिटी, फ्यूचर मेकर ट्रिनिटी, जनशक्ति, एच बी एन. कर्मभूमि, रोजवैली, डीपीयर्स, अर्थ तत्व, अमृत प्रोजेक्ट, कंमुना, अलकेमिस्ट और आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, संजीवनी, नवजीवन, ग्रीन टच प्रोजेक्ट लिमिटेड, जी टच प्रोढोसर कंपनी लिमिटेड, परिवार डेयरी एंड एलाइड लि) (मल्टीस्टेट) शिव इण्टरनेशन, शिवकमल लिए, सूर्यकमल लिमिटेड कामधेनु लिए, कल्पवर्षा लिए तथागत यूनिवर्सल लि0 जैसी हजारों ढंग कम्पनीज एवं सोसाइटीज ने जिला, राज्य एवं देश के 42 करोड़ नागरिकों को धोखाधडी एवं योजनाबद्ध ढंग से ठगा है और राज्य एवं केंद्रीय अधिनियमों का उल्लंघन करते हुए गिरोहबंद होकर जनता से लाखों करोड़ रुपये की ठगी की है। संगठन ने आरोप लगाया कि राज्यों की पुलिस धोखाधड़ी एवं रोगी के मुकदमे #Buds Act-2019 कानून के तहत लिखने में घोर लापरवाही बरत रही है, बड्स एक्ट-2019 के तहत सक्षम अधिकारी विधि सम्मत कार्रवाई नहीं कर रहे और शासन से निर्देश न मिलने का बहाना बनाकर पीड़ितों के आवेदनों पर कार्रवाई नहीं कर रहे. कहीं कहीं तो भुगतान पटल तक स्थापित नहीं किये।
अपने ज्ञापन में संगठन ने कहा है इस सम्बंध में पहले भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मुख्यमंत्री एवं जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन दिए गए थे जिन पर कोई कारवाई नहीं की गई जिस वजह से पीड़ितों में तनाव बढा और 5 लाख से ज्यादा ठगी पीड़ितों ने भुगतान न मिलने के कारण आत्महत्या की। तपजप ने सरकार को याद दिलाया कि कल्याणकारी राज्य का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह अपने राज्य के अपराध (ठगी) पीड़ितों का पुनर्वास कर उन्हें क्षतिपूर्ति एवं रोजगार इत्यादि की सुविधाएं उपलब्ध कराए किन्तु आपकी सरकार ठगी पीड़ितों का कमाया हुआ धन तक वापस नहीं कर रही क्षतिपूर्ति,मुआवजा, रोजगार और पुनर्वास तो दूर की बात है।
अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 (Buds Act 2019) के तहत भुगतान प्रत्येक ठगी पीड़ित का अधिकार है जिसका उल्लघन आपकी सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है जो असहनीय एवं दुःखद है। इस अन्याय का प्रतिकार करने के लिए और राज्य में #Buds Act& 2019 व अन्य कानूनों कीअनुपालना सुनिश्चित करवाने हेतु ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार (रजि.) तपजप संगठन गत 25 अगस्त2022 से राष्ट्रव्यापी भारत यात्रा मिशन भुगतान सत्याग्रह के तहत आयोजित कर रहा है. आज मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम को एक वर्ष पूरा हो गया है इस अवसर पर हमारा संगठन पूरे देश में ज्ञापन कार्यक्रम एवं प्रेस वार्ता का आयोजन करके देश के दगी पीड़ितों के सम्पूर्ण भुगतान की मांग कर रहा है।उपरोक्त भारत यात्रा जिसका नेतृत्व तपजप संगठन के संस्थापक संयोजक मदनलाल आजाद कर रहे हैं एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह है जो देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए जनजागरण आंदोलन चला रहा है। ठगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके ठगी पीडितों का भुगतान विधिसम्मत तरीकों से 180 दिन में कराने की मांग करते हुए संगठन ने कहा है कि या तो सरकार कानून हुए सबका भुगतान करे अन्यथा ठगी पीडित जमाकर्ता परिवार की अनुपालना करते भुगतान करो या सत्ता छोड़ो का संकल्प लेकर बेईमान सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी अनवरत सत्याग्रह आंदोलन पूज्य बापू की जयंती 2 अक्टूबर 2023 से आरम्भ करेगा और मृष्ट शासकों को शासन नहीं करने देगा।संगठन ने भारत सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन से निम्नाकिंत 3 मांग रखी1.देशमे#Buds_Act&2019 और राज्य के PID Act की अनुपालना सुनिश्चित करवाने हेतु शासन द्वा नियुक्त सक्षम अधिकारी, सहायक सक्षम अधिकारी और विशेष न्यायालय #Buds_Act&2019 की पद पट्टि उनके कार्यालयों पर प्रदर्शित कराएं, समाचार पत्र पत्रिकाओं एवं समाचार चौनल्स पर Buds Act 2013 तहत विज्ञापन देकर ठगी पीड़ितों के भुगतान आवेदन आमंत्रित करें ताकि ठगी पीड़ित सरलतापूर्वक निर्भयतापूर्वक अपने भुगतान के दावे शासन के समक्ष प्रस्तुत कर अपना भुगतान 180 कार्यदिवस में कर सकें।
- अभिकर्ताओं के खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमों को वापस ले और ढंग कम्पनीज एवं सोसाइटीज के विरुद्ध #Buds Act&2019 के तहत ठगी एवं धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज कराएं।3. कलेक्ट्रेट, तहसील, थाने एवं अन्य सार्वजनिक सरकारी कार्यालयों में #Buds Act&2019 के बैनर लगवाएं
ताकि उगी पीडित ठगों के विरुद्ध शासन-प्रशासन को सूचना देकर राष्ट्र को उगमुक्त एवं बेईमान रहित बनवाने में शासन-प्रशासन की सहायता कर सकें।उपरोक्त के अलावा भी कोई राहत मुआवजा या आर्थिक सहायता ठगी पीड़ितों / अपराध पीड़ितों को दी
जा सकती है तो तुरन्त दिलवाएं ताकि देश / राज्य जिला के ठगी पीडित भयमुक्त होकर जीवन व्यतीत कर सके।