कौशाम्बी जिला मजिस्ट्रेट महोदय व पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना के आदेश के अनुपालन में क्षेत्राधिकारी चायल, उप जिला मजिस्ट्रेट चायल व खनन अधिकारी कौशाम्बी मय थाना सराय अकिल पुलिस बल द्वारा थाना सराय अकिल क्षेत्रान्तर्गत नन्दा का पुरवा/केवट का पुरवा घाट के किनारे दिनांक 25/26.04.2022 की रात्रि में अचौक निरीक्षण किया गया तो अनुज्ञा पत्र धारक रविशंकर गुप्ता पुत्र स्व0 हीरालाल निवासी ग्राम दारानगर तहसील सिराथू थाना सैनी जनपद कौशाम्बी द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र से हटकर बालू/मौरंग का अवैध खनन व परिवहन होना पाया गया जिसपर पट्टा धारक उपरोक्त पर 3875000 /- रू0 सम्मन शुल्क लगाया गया । खनन अधिकारी द्वारा थाना सराय अकिल पर दी गयी लिखित सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 139/22 धारा उ0प्र0उ0खनिज(परिहार)/2021 के नियम 3 व 58 एवं खान व खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4 व 21 एवं उप0ख0परिहार के नियम 41(ज) व 379/411 भा0द0वि0 पंजीकृतकिया गया था । जिसके क्रम में थाना सराय अकिल पुलिस उप निरीक्षक अवधराज यादव मय हमराह पुलिस बल द्वारा आज दिनांक 27/04/22 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 22 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही के पश्चात अभियुक्तों को चालान कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है ।

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