संविधान रक्षक जिला संवाददाता उमेश तिवारी बाराबंकी

दुर्घटनाओं को रोकने के लिये प्रभावी कदम उठाये जाने के दिये निर्देश


बाराबंकी, 11 दिसंबर। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित लोकसभागार में बुधवार को जिलाधिकारी श्री सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने जिले के टॉप ब्लैक स्पॉट के विषय में समीक्षा करते हुए दुर्घटनाओं को रोकने के लिये प्रभावी कदम उठाने के निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिये। जिलाधिकारी ने कहा कि जहाँ पर यूटर्न की वजह से दुर्घटनाएं हो रही है वहाँ पर यूटर्न व्यवस्था बंद कर दी जाए। जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि एनएचआई मार्ग के आस-पास बनने वाले नए स्कूलों को तभी मान्यता प्रदान की जाए जब एनएचआई द्वारा रोडसेफ़्टी का अप्रूबल प्रदान कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि किसान पथ पर दोंनो ओर रॉन्ग साइड में चलने वाले भारी वाहन दुर्घटनाओं का सबब बन रहे उनकी रोकथाम के लिये प्रभावी कदम उठाए जाए जिससे दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पाए। हैदरगढ़ कोठी रोड पर सड़क के किनारे बड़े-बड़े गढ्ढे हो गए है जिनमें मिट्टी भरवाने के निर्देश सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को दिए। सड़क दुर्घटना का सबब बन रहे हाइवे पर चलने वाले ई-रिक्शा को प्रतिबंधित किया जाए। शहर की ट्राफिक समस्या के दृष्टिगत लखनऊ से जाने वाली बहराइच, गोंडा, बलरामपुर और श्रीवास्ती आदि जिलों की बसों को नए बस अड्डा पर होते हुए हाइवे के रास्ते से शहर के बाहर से निकाला जाए। रोड सेफ्टी पॉलिसी के 4 “ई” में रोड इंजीनियरिंग से सम्बन्धित बिन्दुओं और जनपद में विभिन्न श्रेणी के मार्गो पर सकरी पुलिया के चौड़ीकरण तथा चौडीकरण का कार्य स्वीकृत न होने की दशा में सकरी पुलिया पर समुचित साइन बोर्ड, रोड मार्किंग, प्रकाश व्यवस्था लगाये जाने के निर्देश दिए। डीएम ने जनपद में मा० सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के निर्देशानुसार इलेक्ट्रानिक प्रवर्तन के अन्तर्गत मोटरयान अधिनियम 1988 संशोधित 2019 की धारा 136ए के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत मार्ग स्वामित्व वाले विभागों द्वारा मार्गो पर ओवर स्पीडिंग रोकने हेतु एएनपीआर एवं स्पीड कैमरा तथा ओवर लोडिंग रोकने हेतु वे-इन-मोशन ब्रिज स्थापित किये जाने व मार्ग के किनारे इलेक्ट्रिक पोल मुख्य कैरिज-वे के अत्यंत निकट लगे होने की दशा में विद्युत विभाग द्वारा मार्ग पर सुरक्षित आवागमन हेतु निर्धारित मानक के अनुसार पटरियों के अंतिम छोर पर शिफ्ट किये जाने के निर्देश दिये। शिफ्टिंग पूर्ण होने तक दुर्घटना को रोकने हेतु अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक पोल पर रिफ्लेक्टिव टेप एवं पेन्ट आदि लगाये जाने तथा मार्गों के किनारे अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने के निर्देश दिए। विगत माहों में विभिन्न अपराधों के विरूद्ध किये गये चालानों की स्थित की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने कहा कि रोड सेफ्टी क्लब द्वारा स्कूल कालेजों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाए। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक श्री दिनेश कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी श्री इन्द्रसेन, सीओ श्री सुमित त्रिपाठी, ए आर टी ओ श्रीमती अंकिता शुक्ला, एसीएमओ डॉ डीके श्रीवास्तव, जिला पूर्ति अधिकारी श्री राकेश तिवारी, आदि सहित सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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