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दीपक कुमार मिश्रा
बाराबंकी
श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए *“Operation Conviction”* कार्ययोजना के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/कर्म0गण/पैरोकार द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में *थाना कोतवाली नगर* पर *एकराय होकर मारपीट की घटना* के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 283/2018 धारा 147/323 भादवि से सम्बन्धित 09 अभियुक्तगण *1.कमलेश पत्नी पिन्टू उर्फ प्रवीण कुमार, 2.शिवशंकर पुत्र पूर्तिदीन, 3.पिन्टू उर्फ प्रवीण कुमार पुत्र स्व0 लल्लू, 4.लड्डू उर्फ रिया पुत्री शिवशंकर, 5.रिन्नी पुत्री शिवशंकर, 6.मानसी पुत्री पिन्टू उर्फ प्रवीण कुमार, 7.नगीना उर्फ अंजू पुत्री पूर्वीदीन, 8.मिथिलेश पत्नी शिवशंकर व 9.दशरथी पत्नी मोहन निवासीगण मोतीपुरवा आवास विकास कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी* को उपरोक्त धाराओं में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट नं0- 45 बाराबंकी द्वारा दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को *02-02 वर्ष का कठोर कारावास व 2,500-2,500/- रूपये के अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गयी। *उपरोक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे महिला सम्बन्धी/जघन्य सनसनीखेज अपराध के तहत चिन्हित अभियोग है।*
संक्षिप्त विवरणः-
दिनांक 28.04.2018 को थाना कोतवाली नगर निवासिनी गुड़िया पुत्री दिनेश निवासी आवास विकास थाना को0नगर जनपद बाराबंकी द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध वादिनी को एकराय होकर मारने पीटने के सम्बन्ध में सूचना दी गई । उक्त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 283/2018 धारा 147/452/354/323/504/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.कमलेश पत्नी पिन्टू उर्फ प्रवीण कुमार, 2.शिवशंकर पुत्र पूर्तिदीन, 3.पिन्टू उर्फ प्रवीण कुमार पुत्र स्व0 लल्लू, 4.लड्डू उर्फ रिया पुत्री शिवशंकर, 5.रिन्नी पुत्री शिवशंकर, 6.मानसी पुत्री पिन्टू उर्फ प्रवीण कुमार, 7.नगीना उर्फ अंजू पुत्री पूर्वीदीन, 8.मिथिलेश पत्नी शिवशंकर व 9.दशरथी पत्नी मोहन निवासीगण मोतीपुरवा आवास विकास कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी पंजीकृत किया गया । तत्कालीन विवेचक उ0नि0 रितेश कुमार पाण्डेय द्वारा साक्ष्य संकलन कर आरोपीगण को दिनांक 06.06.2018 को गिरफ्तार कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर 174 दिवस में आरोप पत्र माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।
पुलिस/अभियोजन टीम-
1-श्री अनूप कुमार मिश्रा लोक अभियोजक अधिकारी ए0एस0जे0 कोर्ट नं0- 45 जनपद बाराबंकी
2-निरीक्षक श्री आशुतोष मिश्र प्रभारी मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
3-हे0का0 अमर बहादुर सिंह मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
4-म0हे0का0 प्रतिमा द्विवेदी, म0का0 अंशू द्विवेदी मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
6-का0 आदर्श कुमार मिश्र, का0 नीरज कनौजिया मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
7-म0का0 कम्पल पैरोकार को0नगर जनपद बाराबंकी
8- कोर्ट मो0 हे0का0 विवेक कुमार मिश्र कोर्ट नं0- 45 जनपद बाराबंकी