1- थाना लोनीकटरा पर महिलाओं से अश्लील हरकत करने के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0-407/2022 धारा 294 भादवि के अभियुक्त शिवम साहू पुत्र हरिप्रसाद साहू निवासी गौरी थाना लोनीकटरा जनपद बाराबंकी को मा0 न्याया0 कोर्ट सं0-19 जनपद बाराबंकी द्वारा 500/- रुपये के जुर्माना व न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया ।

2- थाना सफदरगंज पर गोवध करने के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0-94/2000 धारा 5क/8 सीएस एक्ट के अभियुक्तगण 1.हसीब पुत्र हसन अली 2.इस्लाम पुत्र मो0 अयूब निवासीगण रसौली थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी को मा0 न्याया0 कोर्ट सं0-19 जनपद बाराबंकी द्वारा प्रत्येक को 1000-1000/- रुपये के जुर्माना व जेल में बितायी गयी अवधि तक की सजा से दण्डित किया गया ।

3-थाना कुर्सी पर मारपीट व गाली गलौज करने के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0-97/2017 धारा 323/504 भादवि के अभियुक्तगण 1.रामभरोसे 2.सूचित 3.शत्रोहन पुत्रगण छोटेलाल 4.मन्नू पुत्र सूचित निवासीगण ताड़ मजरे चकिया थाना कुर्सी, बाराबंकी को मा0 न्याया0 कोर्ट सं0-16 जनपद बाराबंकी द्वारा प्रत्येक को 800-800/- रुपये के जुर्माना व न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया ।

4- थाना सतरिख पर मारपीट व गाली गलौज करने के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0-198/2015 धारा 323/504 भादवि के अभियुक्तगण 1.पिन्टू 2.रिंकू पुत्रगण मिश्रीलाल 3.पूनम पत्नी पिन्टू निवासीगण शरीबाद थाना सतरिख, बाराबंकी को मा0 न्याया0 कोर्ट सं0-16 जनपद बाराबंकी द्वारा प्रत्येक को 600-600/- रुपये के जुर्माना व न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया ।

5-थाना कुर्सी पर मारपीट व गाली गलौज करने के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0-52/2016 धारा 323/504 भादवि के अभियुक्तगण 1.शत्रोहन पुत्र लीला 2.प्रकाश पुत्र बद्री निवासीगण बदलपुरवा थाना कुर्सी, बाराबंकी को मा0 न्याया0 कोर्ट सं0-16 जनपद बाराबंकी द्वारा प्रत्येक को 300-300/- रुपये के जुर्माना से दण्डित किया गया ।

6-थाना सतरिख पर मारपीट व गाली गलौज करने के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0-187/2013 धारा 323/504 भादवि के अभियुक्तगण 1.रामराज 2.अंगद पुत्रगण रामकुमार 3.अर्जुन पुत्र जगदीश 4.रामकुमार पुत्र मनोहर निवासीगण दौलतपुर थाना सतरिख, बाराबंकी को मा0 न्याया0 कोर्ट सं0-16 जनपद बाराबंकी द्वारा प्रत्येक को 400-400/- रुपये के जुर्माना व न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया ।

7-थाना सतरिख पर मारपीट व गाली गलौज करने के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0-010/2001 धारा 323/504 भादवि के अभियुक्तगण 1.बलराम 2.बृजेश कुमार पुत्रगण नन्दकिशोर निवासीगण शेखवापुर थाना सतरिख, बाराबंकी को मा0 न्याया0 कोर्ट सं0-16 जनपद बाराबंकी द्वारा प्रत्येक को 300-300/- रुपये के जुर्माना व न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया ।

8-थाना सतरिख पर मारपीट व गाली गलौज करने के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0-126/2006 धारा 323/504 भादवि के अभियुक्तगण 1.सीताराम पुत्र रामसागर 2.रामसागर पुत्र पुत्तीलाल 3.दीपू रावत पुत्र राजन 4.लायकराम पुत्र जैसीराम निवासीगण कमरांवा थाना जैदपुर, बाराबंकी को मा0 न्याया0 कोर्ट सं0-16 जनपद बाराबंकी द्वारा प्रत्येक को 300-300/- रुपये के जुर्माना से दण्डित किया गया ।

9-थाना असन्द्रा पर सार्वजनिक स्थान पर जुंआ खेलने के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0-01/2022 धारा 13 जुंआ अधिनियम के अभियुक्तगण 1. विवेक कुमार उर्फ अमरेश पुत्र भवानी भीख 2.कल्बे आबिद पुत्र सरदार अली निवासीगण असन्द्रा थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी को मा0 न्याया0 कोर्ट सं0-25 जनपद बाराबंकी द्वारा प्रत्येक को 100-100/- रुपये के जुर्माना से दण्डित किया गया ।

10-थाना कुर्सी पर महिलाओं से अश्लील हरकत करने के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0-377/2022 धारा 294 भादवि के अभियुक्त अंकुश यादव पुत्र देशराज यादव निवासी नरौसा थाना इटौंजा जनपद लखनऊ को मा0 न्याया0 कोर्ट सं0-16 जनपद बाराबंकी द्वारा 400/- रुपये के जुर्माना व न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया ।

11-थाना कुर्सी पर महिलाओं से अश्लील हरकत करने के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0-374/2020 धारा 294 भादवि के अभियुक्त मो0 शुएब पुर कल्लू निवासी कुर्सी थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी को मा0 न्याया0 कोर्ट सं0-16 जनपद बाराबंकी द्वारा 400/- रुपये के जुर्माना व न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया ।

12-थाना कुर्सी पर महिलाओं से अश्लील हरकत करने व गाली देने के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0-108/2019 धारा 294/504 भादवि के अभियुक्तगण 1.राकेश कुमार पुत्र रामसुन्दर 2.अवधेश पुत्र रामकिशुन निवासीगण घिरई का पुरवा थाना सतरिख, बाराबंकी को मा0 न्याया0 कोर्ट सं0-16 जनपद बाराबंकी द्वारा प्रत्येक को 1000-1000/- रुपये के जुर्माना व न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया ।

13-थाना कुर्सी पर महिलाओं से अश्लील हरकत करने के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0-2166/2022 धारा 294 भादवि के अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र फूलचन्द्र निवासी कायस्थाना थाना सतरिख, बाराबंकी को मा0 न्याया0 कोर्ट सं0-16 द्वारा 400/- रुपये के जुर्माना व न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया ।

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