बाराबंकी।
ख़ुद के आशियाने की तमन्ना रखने वाले लोगों को सस्ती आवासीय जमीन/प्लाट का लालच देकर धोखाधड़ी का शिकार बनाने वाले गिरोह के सरगना पर चाबुक चलाते हुए पुलिस, प्रशासन ने गिरोह सरगना की करीब 01 करोड़ 44 लाख रुपये कीमत की सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया है। पुलिस प्रशासन के कड़े तेवरों से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक जनपद के थाना देवा में पंजीकृत यूपी गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमे में अभियुक्त वासुदेव यादव पुत्र राम भूल यादव निवासी गोठवा दरखा थाना गौरीगंज जनपद अमेठी द्वारा विगत कुछ सालों से अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर खुद के आशियाने का ख़्वाब रखने वाले लोगों को सस्ती आवासीय जमीन व प्लाट का लालच देकर उनसे एडवान्स में मोटी रकम लेने के बाद भी रजिस्ट्री नही कराने का अपराध किया जा रहा था। धोखाधड़ी का शिकार आधा दर्जन लोगों द्वारा गिरोह सरगना व उसके साथियों के खिलाफ देवा थाने पर मुकदमें भी दर्ज कराए जा चुके हैं।
पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के निर्देश पर गिरोह सरगना वासुदेव यादव के आपराधिक कृत्यों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु वासुदेव द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों से प्राप्त धन से स्वयं के नाम पर क्रय की गई संपत्ति व बैंक खाते में जमा धनराशि को चिन्हित कर जिलाधिकारी को आख्या प्रेषित की गई थी। जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार द्वारा पारित कुर्की आदेश के क्रम में पुलिस प्रशासन की टीम ने एचडीएफसी बैंक, विनीत खण्ड गोमती नगर जनपद लखनऊ के खाता संख्या-50300692287111 में कुल रकम 8,97,589/- को फ्रीज कराया व ग्राम गोठवा सम्भवा तहसील गौरीगंज जनपद अमेठी में वासुदेव यादव के नाम एक अदद अर्द्ध निर्मित 03 मंजिला मकान कीमत लगभग 01 करोड़ 35 लाख रुपये को धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत राज्य के पक्ष में कुर्क कर लिया है।