गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने सभी अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार तिवारी ने बताया कि थाना क्षेत्र घुंघटेर के ग्राम खुज्जी निवासी अवध किशोर सुबह अपने घर पर था व परिजन भी मौजूद थे। तभी मेड़ बांधने की रंजिश को लेकर गांव के ही त्रिभुवन, बालक, संजय व मुन्नीलाल लाठी-डंडा व बांका लेकर आ गए। सभी आरोपी जान से मारने की नीयत से अवध किशोर के चाचा राधेश्याम व पिता कालीचरण को पीटने लगे। परिजन बचाने दौड़े तो उन्हें भी मारापीटा।

आरोपियों की पिटाई से राधेश्याम व कालीचरण तथा शांति देवी को गंभीर चोटें आईं। जिला अस्पताल ले जाते समय कालीचरण की मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट अवध किशोर ने दर्ज कराई थी। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने सभी अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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