सुविधा कैंडिडेट एप से ली जा सकेगी रैली आदि की अनुमति
खागा। विधानसभा चुनाव में होने वाली गड़बड़ी की जानकारी देने को अब एप हथियार का काम करेगा। किसी भी गड़बड़ी की शिकायत आयोग के सी- विजील एप पर की जा सकेगी। शिकायतों का निस्तारण करने के लिए प्रशासन उड़नदस्तों का गठन करेगा। सुविधा कैंडिडेट से रैली आदि कार्यक्रमों की अनुमति ली जा सकेगी तो सी-विजिल एप का इस्तेमाल मतदाता और आम जनता कर सकेगी। चुनाव आचार संहिता का पालन कराना प्रशासन के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। अब आयोग के निर्देश पर निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। आचार संहिता उल्लंघन के मामलों से निपटने के लिए जिला स्तर पर काल सेंटर भी काम करेगा। मतदाता सी- विजिल एप के माध्यम से प्रत्याशियों के आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत की जा सकती है। शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाएगी। आयोग आने वाली शिकायत को गंभीरता से लेकर 100 मिनट में निस्तारित भी करेगा। डीएम अपूर्वा दुबे ने बताया कि एप के जरिए प्रशासन का काम आसान होगा। सूचना के आदान-प्रदान की जानकारी होगी तो प्रत्याशियों को भी राहत मिलेगी।
ऐसे करें डाउनलोड
चुनाव आयोग का यह एप एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। एंड्राइड में आप गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से इसे इंस्टाल कर सकते हैं। इंस्टाल करने पर कैमरा, लोकेशन और ऑडियो के साथ फाइल एक्सेस करने की अनुमति मांगी जाएगी। इसके बाद भाषा चुनने का विकल्प मिलता है। आप हिंदी या अंग्रेजी भाषा का चयन कर सकते हैं। आपको फोन नंबर लिखना होगा, जिस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद अपना नाम, पता, राज्य, जिला विधानसभा क्षेत्र और पिन कोड की जानकारी देनी होगी। इसके बाद आपको सत्यापन कर क्लिक करना होगा। इसके बाद एप काम करना शुरू कर देगा
ऐसे कर सकते हैं ऐप का उपयोग
आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी देने के लिए फोटो या दो मिनट अवधि का वीडियो एप पर डाउनलोड कर सकते हैं। फोटो या वीडियो अपलोड होते ही उस जगह की लोकेशन भी देख सकते हैं। अपलोड होने के बाद यूजर को एक यूनिक आईडी मिलेगी। जिसके जरिए मोबाइल पर ही फालोअप ट्रैक कर सकते हैं। शिकायत करने वाले यूजर की पहचान को गोपनीय रखा जाएगा। गड़बड़ी का सबूत देने के लिए फोटो वीडियो भेजना होगा।
इस नाम से एप
आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की जानकारी नो यू कैंडिडेट एप पर उपलब्ध होगी वही सुविधा कैंडिडेट एप राजनीतिक दलों के लिए है।