फ़तेहपुर। गुंडा एक्ट एव जिला बदर की करवाई तामील के लिये नोटिस मिलने के बाद तय समय पर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष नज़ाकत खातून के पुत्र एव अध्यक्ष प्रतिनिधि हाजी रज़ा मंगलवार को अपने अधिवक्ताओं के साथ अपर जिलाधक्कारि न्यायिक धीरेंद्र प्रताप की कोर्ट में पेश हुए जहां से अधिवक्ताओं को अपना पक्ष रखने के लिये अगली तिथि 18 अप्रैल निर्धारित करते हुए पेश रहने का निर्देश दिया गया। वही हाजी रज़ा ने नगर पालिका चुनाव देखते हुए सत्ता पक्ष पर साजिश रचने का आरोप लगाया।

नगर पालिका परिषद की निवर्तमान अध्यक्ष नज़ाकत खातून के पुत्र एव प्रतिनिधि हाजी रज़ा समाजवादी पार्टी की ओर से नगर पालिका परिषद के चुनाव में अध्यक्षी के प्रबल दावेदार है। पूर्व में भाजपा नेता फैज़ान रिज़वी के साथ मारपीट की घटना में दर्ज एफआईआर के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा था जिसके बाद लगभग छह माह बाद ज़मानत मिली थी। पूर्व का आपराधिक इतिहास को देखते हुए सपा नेता हाजी रज़ा को एडीएम की अदालत से गुंडा एक्ट व जिला बदर की कार्रवाई के लिये नोटिस भेजा गया था जिसमे उन्हें 11 अप्रैल को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया था। मंगलवार को सपा नेता हाजी रज़ा अपने अधिवक्ताओं शफीकुल गफ्फार, बलिराज उमराव, अभिषेक रायजादा समेत अनेक वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ दोपहर लगभग बारह बजे एडीएम की कोर्ट में पेश हुए जहां अधिवक्ताओं ने जिरह करते हुए अपना पक्ष रखने के लिये समय की मांग की। एडीएम धीरेंद्र सिंह ने सुनवाई की अगली तिथि 18 अप्रैल को निर्धारित करते हुए नियत तिथि को पेश होने के निर्देश दिये । एडीएम कोर्ट से तारीख लेकर बाहर निकलते समय सपा नेता ने उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने के लिये सत्ता पक्ष पर साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहाकि नगर पालिका परिषद के कराए गये विकास कार्यों को देखकर उनके राजनैतिक विरोधियों में बेचैनी है इसलिये उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने के लिये ताना बाना बुना जा रहा है। उन्होंने न्यायालय पर भरोसा जताते हुए कहाकि राजनैतिक प्रतिध्वन्दी कामयाब नही होंगे। और उन्हें न्याय मिलेगा। इस मौके पर सपा अधिवक्ता सभा के अध्यक्ष अशोक सिंह, कॉपरेटिव संघ के पूर्व चैयरमैन एडवोकेट जगदीश सिंह उर्फ ज़ालिम सिंह, मो रेहान उर्फ सदफ एडवोकेट,मुलायम सिंह, रवींद्र यादव नगर अध्यक्ष मो साबिर एडवोकेट, समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता एव सपा नेता मौजूद रहे।

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