खागा थाना खखरेरू के अंतर्गत ग्राम भदौंहा स्थित गाटा नंबर 212 की माननीय एसडीएम न्यायालय द्वारा हदबंदी आदेश 25.06.2022 में किया गया (वाद सं. RST/05253/2018, कमला देवी बनाम बाजीलाल आदि) उक्त भूमि कमला देवी के नाम दर्ज है, ग्राम भदौंहा के ही बाजीलाल, महाराजदिन, रामओतार पुत्र छेदुआ जगदेव पुत्र सतना के द्वारा पीड़िता को हदबंदी पुष्टि के बाद से उत्तरी भाग पर मेड बांधने में बाधा, पत्थर तोड़ने और उखाड़ने तथा दक्षिणी भाग पर अतिक्रमण नहीं हटाने का सिलसिला जारी है। बीते माह उक्त गाटा नंबर पर पीड़िता के पुत्र डॉ. हेमेंद्र वर्मा 21.06.2023 को ट्रैक्टर द्वारा मेढ़बंदी बनाने मौके पर गए तो उक्त अभियुक्तों द्वारा मौके पर कब्जा लेने नहीं दिया गया, मौके पर उक्त लोगो द्वारा गाली गलौज तथा जान से मारने की धमकी दी गई उपरांत पीड़िता द्वारा खखरेरू थाने में 24.06.2023 को उक्त लोगो के खिलाफ धारा 434, 504, 506, में थाना खखरेरू में मामला दर्ज करवाया गया, जो न्यायलय स्तर पर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रतीक्षारत है, बावजूद, दिनांक 21.07.2023 को बाजीलाल, रामओतार महाराजदिन पुत्र छेदुआ द्वारा पीड़िता के खेत के उत्तरी भाग को जबरन जोत लिया गया, जबकि उक्त लोगो का प्रकरण एफ.आई.आर. 0157/23 थाना खखरेरू में विभिन्न धाराओं में अभियोजन दर्ज है, तथा उक्त लोग जमानत पर है तथा पंजीकृत मामला न्यायालय स्तर पर अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रतीक्षारत है बावजूद उक्त लोगों द्वारा माननीय एस.डी.एम न्यायालय के हदबंदी आदेश के विरुद्ध पीड़िता को कब्जा ना देना, अभियुक्तों द्वारा बार-बार प्रशासन व पुलिस विभाग द्वारा न्यायालय कार्यवाही, नियमो तथा भा. द. सं. का जानबूझकर बार बार उल्लंघन कर अपराध किया जा रहा है। पीड़िता कमला देवी द्वारा 22.07.2023 को थाना खखरेरू थाना दिवस पर उक्त संबंध में पुनः शिकायत पत्र दिया गया है, पुलिस मौके पर गई जहां उक्त खेत गाटा नं 212 के दक्षिण अतिक्रमण को हटाने हेतु जगदेव, आदि लोगो कहा गया जबकि उत्तर भाग जो की बाजीलाल आदि द्वारा जबरन जोता गया है, ये लोग कब्जा छोड़ने को राजी नहीं हुए, पीड़िता को पुलिस से कठोर कार्यवाही की उम्मीद है, जो अभी तक नहीं की गई है।