थानाध्यक्ष की लापरवाही के चलते पारिवारिक न्यायालय द्वारा थाना अध्यक्ष के वेतन रोके जाने हेतु पुलिस अधीक्षक व कोषाधिकारी को भेजा गया पत्र
फतेहपुर जनपद के थाना धाता के ग्राम सिहारी पट्टी हाल मुकाम पता ग्राम हिनौता थाना महेवा घाट जनपत कौशांबी की निवासी आशा देवी पत्नी अशोक कुमार पुत्री बच्चा लाल ने फतेहपुर के पुलिस अधीक्षक के यहां एक तहरीर देते हुए अवगत कराया कि उसके पति अशोक कुमार पुत्र हरिमोहन निवासी ग्राम बिहारी पट्टी थाना धाता जनपद फतेहपुर के है जहां उक्त के द्वारा पीड़ित महिला को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया गया है तथा कोई भी खर्च एवं दवा इलाज तथा भरण पोषण के लिए पैसा नहीं दे रहा है।जिससे पीड़ित महिला ने न्यायालय प्रधान पारिवारिक न्यायालय कौशांबी में इजरा वाद संख्या 34/2020 धारा 128 द0प्र0सं0 थाना महेवा घाट जनपद कौशांबी योजित किया है।पीड़ित महिला ने बताया कि जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय से उपरोक्त बकाएदार के विरुद्ध गैर जमानती वारंट व वसूली अधिपत्र पूर्व में कई बार आदेशित निर्गत किया जा चुका है।पीड़ित महिला के अनुसार न्यायालय के द्वारा आदेश निर्गत किए जाने के बाद भी थाना धाता की पुलिस के द्वारा कोई तामीला न ही कराया गया और न ही न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराया गया और न तो न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश वापस संबंधित न्यायालय प्रेषित की गई जो न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है।थानाध्यक्ष धाता की इस घोर लापरवाही को देखते हुए प्रधान न्यायधीश पारिवारिक न्यायालय द्वारा थाना अध्यक्ष धाता के वेतन रोके जाने हेतु पुलिस अधीक्षक फतेहपुर वो कोषाधिकारी फतेहपुर को पत्र भेजा जा चुका है और साथ ही साथ बकाएदार के विरुद्ध गैर जमानती वारंट व वसूली अधिपत्र भी प्रेषित किया है।जहां उक्त मामले को लेकर पीड़ित महिला आज 14 जुलाई को पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के चौखट पर पहुंचकर न्याय दिलाए जाने की गुहार लगाई है व न्यायालय प्रधान परिवार न्यायाधीश कौशांबी द्वारा जारी आदेशों का अनुपालन कराए जाने की बात कही है।।