निरीक्षण में किसी भी स्थान पर फलों को कार्बाइड से पकाते हुये नहीं पाया गया तथा हैदरगढ़ मण्डी एवं फल के खुदरा विक्रेताओं से तरबूजों को मौके पर कटवाकर जाॅच की गयी। परीक्षण में तरबूज में किसी प्रकार के रंग मिलावट व इन्जेक्शन का प्रयोग होते नहीं पाया गया। मौके पर लगभग 50 किग्रा0 के सड़े गले फल मानव स्वास्थ्य के हित में विनष्ट कराये गये
संयुक्त मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की गठित टीम द्वारा जनपद के समस्त़ तहसीलों नवाबगंज, हैदरगढ़, फतेहपुर, रामनगर, सिरौलीगौसपुर,साथी रामसनेहीधाट एवं नगर पालिका क्षेत्र में मीट के अवैध कारोबार को रोकने के लिये पुलिस बल के साथ गहन छापेमारी एवं निरीक्षण अभियान अभी भी चलाया जा रहा है। विगत निरीक्षण में बिना लाइसेंस/पंजीकरण के व्यवसाय संचालन करने वाले 06 खाद्य कारोबारकर्ताओं के प्रतिष्ठान के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा-58/63 के तहत वाद दायर की कार्यवही की जा रही है।
ऐसे प्रतिष्ठान जिनके विरूद्ध वाद दायर किया गया है, उनका विवरण निम्नवत् हैः-
1 अजरूद्दीन मीट शाॅप, पता-बस स्टाॅफ, सुबेहा तहसील, हैदरगढ़, जनपद बाराबंकी।
2 तसब्बर मिस सेन्टर, पता-बछरांवाॅ चौराहा, रायबरेली रोड, थाना हैदरगढ़, बाराबंकी।
3 बिस्मिलाह चिकन शाॅप, पता-बछरावाॅ चौराहा, रायबरेली रोड, थाना हैदरगढ़, बाराबंकीं
4 जहूर मटन शाॅप, पता-बछरावाॅ🙏 रोड, थाना हैदरगढ़, बाराबंकीं
5 के0जी0एन0 चिकन शाॅप पता-बछरांवाॅ रोड, थाना हैदरगढ़, बाराबंकी।
6 राजू चिकन शाॅप, पता-बछरांवाॅ चौराहा, रायबरेली रोड, सुभाष वार्ड, हैदरगढ़, बाराबंकी।
निरीक्षण में कुछ व्यवसायी गलतकीजिये श्रेणी का लाइसेंस (केन्द्रीय लाइसेंस) प्राप्त कर व्यवसाय करते पाये गये, ऐसे खाद्य कारोबारकर्ताओं को लाइसेंस माॅडीफिकेशन हेतु नोटिस जारी की जा रही है। यदि खाद्य व्यवसायियों द्वारा मानकोें का अनुपालन नहीं किया जाता है तो, उनके के विरूद्ध सम्बन्धित न्यायालय में वाद दायर कर विधिक कार्यवाही की जायेगी। यह छापेमारी अभियान निरन्तर जारी रहेगा।
दिनांक 30.04.2026
(डा. शैलेन्द्र प्रताप सिंह)
सहायक आयुक्त खाद्य-।।,
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन,
जनपद बाराबंकी।


