- 2 दिन पहले वन विभाग को बिना सूचना दिए बरगदवा में कटा था हरा जामुन का पेड़
- मीडिया टीम की सूचना पर वन दरोगा हरिओम पाण्डेय ने जांच कर की कार्रवाई
- ठेकेदार का नाम न बताने पर पेड़ मलिक के विरुद्ध दर्ज हुआ मुकदमा – वन विभाग
गौर बस्ती – रामनगर वन रेंज के अंतर्गत विकासखंड गौर के ग्राम पंचायत बरगदवा के राजस्व गांव महुआ में दो दिन पहले बिना परमिट के जामुन के पेड़ की कटान हुई थी । मीडिया टीम के धरातलीय भ्रमण के दौरान जामुन के पेड़ काटने की सूचना मिली थी । मीडिया टीम ने विकासखंड गौर में तैनात वन दरोगा हरिओम पांडेय से ग्राम पंचायत बरगदवा के राजस्व गांव महुआ में जामुन के पेड़ काटने के बारे में जानकारी प्राप्त किया तो वन दरोगा हरिओम पांडेय ने बताया कि ग्राम पंचायत बरगदवा में जामुन के पेड़ कटने की सूचना हमे नही है और न ही कोई पेड़ काटने का परमिट वन विभाग रामनगर से जारी है । तत्काल जांच पड़ताल के दौरान मामला सही मिलने पर हरा जामुन का पेड़ काटने पर संबंधित के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी । उक्त प्रकरण में वन दरोगा हरिओम पांडेय ने बताया कि जांच पड़ताल दौरान लकड़ी ठेकदार का नाम पता नही चला और पेड़ मालिक से पूछने पर लकड़ी ठेकेदार का नाम नहीं बताने पर पेड़ मालिक के खिलाफ कार्रवाई की गई है । शकुंतला देवी पत्नी दुर्गा प्रसाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है जो मुकदमा संख्या -2024-2025/38 है । गौर क्षेत्र में किसी भी हाल में बिना परमिट के हरे पेड़ नही कटना चाहिए । बिना परमिट के हरे पेड़ काटने पर लकड़ी ठेकेदार / पेड़ मलिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी ।