थाना क्षेत्र के निवासी शालीन वर्मा असिस्टेंट मैनेजर संजय प्लेस पावर हाउस टॉरेंट पावर लिमिटेड आगरा में, पीतांबर गुप्ता टेक्नीशियन, रोहित यादव टेक्नीशियन ,हरिदत्त त्रिपाठी टेक्नीशियन टोरेंट पावर लिमिटेड आगरा में नौकरी करते हैं 13 सितंबर 2012 एवं उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 में संशोधन अधिनियम 2007 द्वारा आरोपित धारा 135 के अंतर्गत प्रतिकृत है निम्नलिखित व्यक्ति द्वारा अबैध तरीके से विद्युत चोरी की जा रही थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है विद्युत चोरी करने वाले का नाम व पता श्रीमती जन्नत आयु लगभग 32 वर्ष निवासी पुलिया का नगला राधे वाली गली महावीर नगर थाना शाहगंज जनपद आगरा की रहने वाली है जो बिना मीटर घरेलू चोरी के दौरान भी पाया गया भार 1000 वॉट विद्युत चोरी का प्रकार उपरोक्त स्थल पर बिना मीटर टी,पी, एल,टी में के अतिरिक्त तार जोड़कर के अवैध तरीके से विद्युत औपबंधिक निर्धारण धारा 135 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है विद्युत चोरी में प्रयुक्त संयोजक बिना मीटर अवैध केबिल को विच्छेदित कराया गया मौके पर उपरोक्त को शमन के प्रावधान से अवगत कराया गया मौके पर चेकिंग रिपोर्ट भेजी गई जिसकी छायाप्रति सहलग़न है आस पास के लोगो से गवाही देने हेतु कहा गया तो आपसी भलाई बुराई के कारण किसी ने गवाही नहीं दी धारा 135 विद्युत अधिनियम 2003 के तहत टोरेंट पावर की ओर से यह मेरी शिकायत है जिसके अंतर्गत मुकदमा दर्ज का अग्रिम कार्यवाही करे और बिजली चोरी करने वालो को सजा दे।