फतेहपुर , जिलाधिकारी श्रीमती सी.इंदुमती के आदेश के क्रम में एवं सहायक आयुक्त (खाद्य)-।।, देवेन्द्र पाल सिंह के निर्देश पर दिनांक 02.09.2024 से 05.09.2024 के मध्य कुल 60 नमूने संग्रहित किये गये। संग्रहित किये गये नमूनों का विवरण निम्न है। 1. मक्खन के 05 नमूने।
- घी के 10 नमूनें।
- मॉस (मांस) के 05 नमूने।
- मछली के 05 नमूने।
- अण्डे (अण्डा) के 05 नमूने।
- हल्दी पाउडर/हल्दी खड़ी के 30 नमूने ।
उक्त संग्रहित किये गये सभी नमूनों को जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा गया। जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। समस्त खाद्य कारोबारियों को खाद्य पदार्थों को ढककर रखने के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं। वही दुकानों में साफ-सफाई रखने एवं मिलावट रहित शुद्ध एवं गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करने तथा बिना लाइसेंस के खाद्य कारोबार संचालित नही करने के कड़े निर्देश दिये गये। मौके पर उपस्थित आम जनमानस को अपमिश्रण से होने वाले दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक किया गया।