• सुल्तानपुर घोष गांव के हफीज पर लगा 26010 रुपए का जुर्माना

फतेहपुर। सुल्तानपुर घोष गांव के दबंग एवं भूमाफिया हफीज पुत्र स्वर्गीय महबूब को गणेश शंकर विद्यार्थी बालिका इंटर कॉलेज के पास मुगल रोड के दूसरी ओर स्थित बंजर भूमि पर अवैध कब्जा कर दुकान बनाना भारी पड़ गया है जिस पर क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा मुकदमा किए जाने पर तहसीलदार खागा के न्यायालय द्वारा अवैध कब्जे का दोषी मानते हुए अवैध कब्जेदार को बेदखल करते हुए 26010 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
बताते चलें कि राजस्व ग्राम सुल्तानपुर घोष की बंजर भूमि गाटा संख्या – 2425 (रकबा – 0.0100 हेक्टेयर) पर अवैध कब्जे की रिपोर्ट तत्कालीन क्षेत्रीय लेखपाल राम मिलन विश्वकर्मा द्वारा तहसीलदार खागा को दी गयी थी। जिसके आधार पर धारा 67 अंतर्गत बेदखली वाद योजित कर नोटिस जारी किया गया था। न्यायालय तहसीलदार खागा में योजित वाद संख्या – 2982/2022 जोकि गांव सभा सुल्तानपुर घोष बनाम हफीज था और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 अंतर्गत धारा – 67 के तहत एक अप्रैल 2022 को दाखिल हुआ जिसमें मुकदमा दाखिला के बाद कुल 17 तारीखें पड़ी और सुनवाई हुई लेकिन प्रतिवादी की ओर से न तो कोई उपस्थित हुआ और न ही कोई आवेदन पत्र दाखिल हुआ अर्थात प्रतिवादी को अपने गलत होने का एहसास हो गया था जिस पर शासकीय अधिवक्ता की दलील पर 18वीं तारीख पर एक मई 2024 को फाइनल आदेश पारित हुआ जिसमें 26010 रुपए का जुर्माना और बेदखली का निर्देश की प्रति संबंधित कानूनगो को दिया गया है।

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