बलवान सिंह
बनीकोडर, बाराबंकी । शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से ब्लॉक बनीकोडर में बिना मान्यता प्राप्त अवैध विद्यालय कुकुरमुत्ता की तरह फैल रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत बिना मान्यता के चल रहे प्राइवेट स्कूलों को लेकर राज्य सरकार से 24 जुलाई को हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है की उत्तर प्रदेश में कितने फर्जी विद्यालय चल रहे हैं इनको तुरंत बंद कराया जाए , माध्यमिक शिक्षा सचिव दिव्यकांत शुक्ल एवं बेसिक शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा के लिखित आदेश का कोई प्रभाव शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर नहीं पड़ रहा है।
कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिनकी किसी भी क्लास की मान्यता नहीं है कक्षा 1 से 12 तक इन विद्यालयों के प्रबंधक और प्रधानाचार्य विद्यालय धड़ल्ले से चला रहे हैं ।
जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं और अवैध विद्यालय अभिभावकों और छात्रों को बरगलाकर अपने विद्यालय में प्रवेश ले लेते जिससे सरकारी विद्यालयों में संख्या कम हो जाती है ।
इन विद्यालयों के प्रधानाचार्य और प्रबंधक उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं इतना ही नहीं कापी किताबों के नाम पर अभिभावक की जेब ढीली कर रहे । ,यदि यह अधिकारी चाह जाए तो तो ब्लॉक में कोई भी अवैध विद्यालय नहीं खुलेगे ,। वर्तमान खंड शिक्षा अधिकारी एवं नोडल अधिकारी ब्लॉक में अवैध मान्यता प्राप्त विद्यालयों को बंद कराने में कितने सक्षम देखेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी बनीकोडर संजय राय जी से दूरभाष पर जानकारी की गई तो उन्होंने बताया की बिना मान्यता के कोई भी विद्यालय मिलेगा तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।