वन क्षेत्र अधिकारी ने प्रतिबंधित वृक्ष कटान पर लकड़ी ठेकेदार के विरुद्ध वन अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत पंजीकृत करवाया मुकदमा
खखरेरु/फतेहपुर थाना क्षेत्र में इन दोनों प्रतिबंधित प्रजाति के पेड़ों को ठेकेदारों द्वारा कटान धड़ल्ले से किया जा रहा है प्रशासन जानकर भी अनजान की भूमिका निभा रहा है ताजा मामला खखरेरू थाना क्षेत्र के जयरामपुर गुरगौला का है जहां पर भारी भरकम नीम के पेड़ को काटकर लकड़ी ठेकेदारों के द्वारा धराशाई कर दिया गया और खुलेआम नीम के पेड़ को काटकर ट्रैक्टर ट्राली में लोड कर ठेकेदार द्वारा ले जाया गया बीते दिनों वनक्षेत्राधिकार विवेक शुक्ला ने लकड़ी ठेकेदारों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार का पेड़ कटान नहीं किया जाएगा अगर कटान की सूचना मिलती है संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी लेकिन भारी भरकम नीम का पेड़ कट जाने के बाद क्षेत्राधिकार से प्रतिबंधित प्रजाति के पेड़ कटान को लेकर उनके दूरभाष पर संपर्क करने पर वन क्षेत्राधिकार विवेक शुक्ला ने बताया कि मैं अवकाश पर बाहर आया हुआ हूं लेकिन जैसे ही मुझे प्रतिबंधित पेड़ की कटान कि सूचना मिली तो लकड़ी ठेकेदार मोनू पुत्र बुद्दा निवासी रतौंली विजयीपुर के विरुद्ध वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 (4) की धारा (10) के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है आगे उन्होंने बताया कि बन माफियाओं के विरुद्ध लकड़ी काटन की सूचना पर कड़ी कार्रवाई वन विभाग करता रहेगा।