बाराबंकी
थाना रामनगर पर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 59/2016 धारा 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त शाह मोहम्मद उर्फ शान मोहम्मद पुत्र निजामुद्दीन निवासी ग्राम लोधौरा थाना रामनगर जनपद बारबंकी को उपरोक्त धाराओं में न्यायालय जिला एंव सत्र न्यायाधीश द्वारा दोष सिद्ध करते हुए, अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
उपरोक्त मुकदमे में दिनांक 09.03.2016 को थाना रामनगर पर वादी उ0नि0 रवि कुमार सिंह द्वारा अभियुक्त शाह मोहम्मद उर्फ शान मोहम्मद पुत्र निजामुद्दीन के विरूद्व बिना लाइसेन्स के अतिशबाजी का विस्फोटक सामग्री बरामद होना, जिसके सम्बन्ध में सूचना दी गई। उक्त सूचना के आधार पर थाना रामनगर पर मु0अ0सं0 59/2016 धारा 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण उक्त कार्यवाही में पुलिस की जम कर प्रशंसा करते हुए सराहना कर रहे है। अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।