फतेहपुर,, उपकृषि निदेशक राममिलन सिंह परिहार ने बताया कि दिनांक 20 फरवरी, 2024 को हुई असामयिक वर्षा एवं ओलावृष्टि के दृष्टिगत जनपद के कृषक भाइयों को सूचित किया जाता है। कि असामयिक वर्षा/ओलावृष्टि के कारण जिन किसानों की फसलें क्षतिग्रस्त हुई है । वह तत्काल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अर्न्तगत फसल क्षतिपूर्ति को प्राप्त किये जाने हेतु घटना के 72 घंटे के अन्दर सूचना कृषि विभाग/फसल बीमा कार्यालय / सम्बन्धित बैंक को व्यक्तिगत रूप से देकर अथवा फसल बीमा योजना के टोलफ्री नम्बर-18008896868 व 18002005142 पर शिकायत दर्ज कराकर नियमानुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। असामयिक वर्षा/ओलावृष्टि के दृष्टिगत रबी की फसलों पर यूरिया की टाप ड्रेसिंग कर ओलावृष्टि / अतिवृष्टि के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है तथा रबी की फसलों की गलेथावस्था में यूरिया की टाप ड्रेसिंग अत्यन्त लाभकारी है।