सीएमओ कार्यालय एवं बीएसए कार्यालय से बिजली विभाग को उपलब्ध करा दी गयी समस्त स्कूल एवं अस्पताल/नर्सिंग होम की सूची
घरेलू संयोजन 5.50 रूपये प्रति यूनिट, कॉमर्शियल संयोजन 7.50 रूपये प्रति यूनिट, निजी संस्था (स्कूल/अस्पताल) संयोजन 9.00 रूपये प्रति यूनिट का है चार्ज
घरेलू संयोजन पर फिक्स चार्ज 110/KW, कॉमर्शियल संयोजन पर 330 रूपये/KW, निजी संस्था पर 350 रूपये/KW
पावर कारपोरेशन के आदेशानुसार पूरे प्रदेश में घरेलू/कॉमर्शियल संयोजन से निजी संस्था स्कूल/अस्पताल/नर्सिंग होम/क्लीनिक चलाने वाले उपभोक्ताओं की चेकिंग की जा रही है। जिसके लिए सीएमओ कार्यालय एवं बीएसए कार्यालय से सूची प्राप्त हो चुकी है। फ़तेहपुर शहर के अंदर समस्त स्कूल/नर्सिंग होम/अस्पताल के संयोजनों की जाँच की जाएगी। जाँच के दौरान घरेलू/कॉमर्शियल से यदि निजी संस्था स्कूल/नर्सिंग होम में संयोजन चलता पाया जाता है तो विभागीय नियमानुसार चेकिंग रिपोर्ट भरकर असेसमेंट (पेनाल्टी) लगाकर नोटिस भेजा जा रहा है, असेसमेंट जमा न करने पर आरसी की कार्यवाही की जा रही है।
रेट schedule 2023-24 के आदेशानुसार घरेलू संयोजन पर फिक्स्ड चार्ज 110 रूपये/किलोवाट व एनर्जी चार्ज 1-150 यूनिट तक 5.50 रूपये प्रति यूनिट, 151 से 300 यूनिट तक 06.00 रूपये प्रति यूनिट, 300 यूनिट से अधिक पर 06.50 रूपये प्रति यूनिट चार्ज लगता है।
वहीं कॉमर्शियल संयोजन पर फिक्स्ड चार्ज 4 किलोवाट तक 330 रूपये/किलोवाट/प्रतिमाह, 4 किलोवाट से अधिक पर 450 रूपये किलोवाट प्रतिमाह एवं एनर्जी चार्ज 300 यूनिट तक 7.50 रूपये प्रति यूनिट, 300 यूनिट से अधिक पर 08.40 रूपये प्रति यूनिट चार्ज लगता है।
वहीं निजी संस्थाओं पर फिक्स्ड चार्ज 350 रूपये प्रति किलोवाट प्रतिमाह एवं एनर्जी चार्ज 09.00 रूपये प्रति यूनिट चार्ज लगता है।
समस्त स्कूल/नर्सिंग होम/अस्पताल संचालकों से उपखंड अधिकारी प्रथम सदर फ़तेहपुर की अपील
समस्त स्कूल/नर्सिंग होम/अस्पताल संचालकों से अपील की जाती है कि घरेलू/कॉमर्शियल से निजी संस्था में विधा परिवर्तन हेतु तीन दिवस के अंदर प्रार्थना पत्र उपखंड कार्यालय में दे दें। जिससे विभागीय कार्यवाही असेसमेंट(पेनाल्टी) से बचा जा सके।