बैंक अधिकारी ने कहा है कि नीलाम सिंह एवं दिलीपमान सिहं लोन का पैसा जमा नहीं तो होगी कुर्क संपत्ति.
फतेहपुर ..केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ लेने के लिए गरीबों को उधोग स्थापित करने के लिए 1 लाख से 25 लाख लोन देने के लिए बैक अधिकरियों दिशा निर्देश दिए जाते है। लेकिन जब आवेदनकर्ता लोन के पैसे को दूर उपयोग करते हैं।जो बैंक के अधिकारी आवेदन कर्ता के घर चक्कर लगाते रहते हैं।लेकिन जब आवेदन कर्ता बैंक में लोन का पैसा जमा नहीं करते है।तो बैंक के अधिकारी आवेदन कर्ता को नोटिस जारी करतीं हैं। और अगर समय पर नोटिस जारी होने के बाद भी पैसा जमा नहीं किया गया।तो आवेदन कर्ता के चल और अचल संपत्ति को कुर्क करने के लिए आदेश जारी किया जाता। कुर्क हुई संपत्ति से बैंक अपना लोन चुका लेती है।
ऐसा ही एक मामला जिले के असोथर थाना क्षेत्र की रहने वाली नीलम सिंह पत्नी धर्मेंद्र सिंह, पुत्र वधू क्षत्रपाल सिंह गौतम हसवा बैंक आंफ बड़ौदा शाखा द्वारा खादी एवं ग्रामोद्दोग विभाग अन्तर्गत के अनुसार 25 लाख का ऋण अनुमोदित किया गया था।जिसमे आवेदनकर्ता घोर लापरवाही के कारण 17 लाख प्लस ब्याज सहित पैसे को हसवा बैंक आंफ बड़ौदा में अभी तक जमा नही किया है। आवेदनकर्ता के खाते में नवम्बर माह 2020 से लेकर मई 2023 तक किसी तरह का लेन देन नही हुआ है। बैंक द्वारा नीलाम सिंह खिलाफ चार बार नोटिस जारी किया जा चुका है।परंतु नीलाम सिंह द्वारा अभी तक बैंक से किसी भी तरह का सम्पर्क नही किया गया है। अगर आवेदनकर्ता नोटिस के अनुसार पैसे जमा नहीं किया गया तो आवेदनकर्ता की संपत्ति कुर्क करने के लिए आदेश जारी किया जायेगा।
और ऐसा ही एक दूसरा मामला है । हसवा बैंक आंफ बड़ौदा शाखा द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजनांतर्गत असोथर निवासी दिलीप मान सिंह पुत्र चंद्रहास सिंह को दो लाख का ऋण अमोदित किया गया था। कभी तक खाता धारक द्वारा 2018 से किसी भी तरह का बैंक में लेनदेन नहीं किया गया है। और न ही सम्पर्क हसवा बैंक आंफ बड़ौदा शाखा में आवेदनकर्ता संपर्क नहीं किया गया है। जब की शाखा द्वारा दिलीप मान सिंह को समय -समय पर चार बार नोटिस दी जा चुकी है। हसवा बैंक आंफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक ने बताया कि नीलाम सिंह और दिलीप मान सिंह को लोन का पैसा जमा नहीं किया गया है। दोनों आवेदनकर्ता के खिलाफ चार- चार बार नोटिस जारी किया गया है। अगर समय पर पैसा नहीं जमा किया गया तो आवेदनकर्ता की चल और अचल संपत्ति कुर्क करने के लिए आदेश जारी किया जायेगा। जिससे कुर्क होने के बाद लोन का पैसा जमा किया जा सकें।