होली में बंद रहेंगी अंग्रेजी देसी शराब व बियर भांग की दुकानें

फतेहपुर/ खागा जिला मजिस्ट्रेट फतेहपुर श्रीमती श्रुति ने बताया कि आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए होली के पर्व पर लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से दिनांक 07/03/2023 से 08-03-2023 (रंग खेले जाने वाले दिन) जनपद फतेहपुर की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर एवं भांग की थोक एवं फुटकर बिक्री की दुकानों व माडलशाप्स, एफ0एल0-16/17 अनुज्ञापनों की फुटकर व थोक दुकानों से मादक पदार्थों की बिक्री बन्द रखने का आदेश प्रदान किया गया है। इस बन्दी के लिये, लाइसेंसधारियों को कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

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