फतेहपुर: शासन द्वारा वर्ष 2023-24, 2024-25 व 2025-26 के खरीफ व रबी मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की कार्ययोजना जारी की गई है। योजना को जनपद में संचालित करने हेतु यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0 को नामित किया गया है।
योजना के अन्तर्गत प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से अधिसूचित फसलों को क्षति होने की स्थिति में बीमित कृषकों को बीमा कवर/क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाता है। जनपद में रबी मौसम हेतु अधिसूचित फसलें- गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, लाही-सरसों एवं आलू को ग्रामपंचायत स्तर पर अधिसूचित किया गया है।
कवर किये गये जोखिमों में मध्यवस्था के अन्तर्गत सूखा अथवा शुष्क स्थिति, बाढ़, ओलावृष्टि, भूस्खलन, तूफान, चक्रवात, जलभराव, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग एवं रोके न जा सकने वाले अन्य जोखिमों-रोगों, कृमियों से क्षति की स्थिति एवं स्थानीय आपदाओं से क्षति, फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन की अवधि तक खेत में सुखाई हेतु रखी हुई फसल को भी ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम / चक्रवाती वर्षा से नुकसान की जोखिम को कवर किया गया है।
अतः जनपद के समस्त किसानों को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में जनपद में अत्याधिक वर्षा एवं तेज हवा आदि से ग्रामों में फसलों की क्षति हुई है तो बीमा कम्पनी की हेल्पलाइन नं0 14447 पर अथवा फसल बीमा कम्पनी कार्यालय एवं उप कृषि निदेशक कार्यालय में फसल क्षति के सम्बन्ध में 72 घण्टे के भीतर प्रार्थना पत्र देकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
यह जानकारी उप कृषि निदेशक सतेंद्र सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि किसानों को अपनी फसल क्षति की शिकायत दर्ज कराने के लिए समय पर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि उन्हें उचित क्षतिपूर्ति मिल सके।


