पैकोलिया-बस्ती।भारत में गोमांस की बिक्री और खपत एक अत्यधिक संवेदनशील मुद्दा है, जिसमें धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं शामिल हैं। हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है, जिसके कारण कई राज्यों में गोहत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने का नियम व प्रावधान भी शामिल है। अगर कोई व्यक्ति नियमों के विरुद्ध या गैर-संवैधानिक तरीके से गोमांस की बिक्री करता है, तो पुलिस उसे कानून के तहत हिरासत में ले सकती है और जबरन थाने पर बैठाकर पूछताछ कर सकती है। यह कार्रवाई उस व्यक्ति के खिलाफ की जा सकती है जो गोहत्या या गोमांस की बिक्री से संबंधित कानूनों का उल्लंघन करता है।
हिन्दू समाज को आहत पहुँचाने के आरोप में संतोष कुमार शुक्ल गर्ग के नेतृत्व में क्षेत्र के गंगाराम, ठाकुर प्रसाद, विजय बहादुर, संतोष गुप्ता ने पुलिस को शिकायत पत्र दिया है और
ग्राम प्रधान करनपुर अहमद इसरार पर गौमांस बेचने का आरोप लगाया गया है। थाना पैकोलिया पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम प्रधान बाहर से मीट मंगाकर मीट बिक्री का काम कर रहे हैं, जिसमें गौमांस भी शामिल है।
प्राप्त तहरीर के अनुसार थाना पैकोलिया की पुलिस ने गौमांस तस्कर मामले में इर्शाद अहमद पुत्र इस्लाम अहमद थाना गौर से लिप्त अभियुक्त को तुरंत बाबा गंज तेनुआ से गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत की गई है,
जबकि ग्राम प्रधान अहमद इसरार ने अपने बयान में बताया है कि वह FSSAI रजिस्टर्ड हैं और इसके आधार पर मीट बिक्री का काम कर रहे हैं। यह जानकारी उनके द्वारा दिए गए बयान से मिली है।गौर थाना क्षेत्र के करनपुर गांव के प्रधान मोहम्मद इसरार ने एक महत्वपूर्ण खुलासा किया है। उनके अनुसार, सहाबुद्दीन के नाम से एक दुकान का लाइसेंस जारी किया गया है और थाने से एनओसी भी मिली हुयी हैे ,उसके बाद भी पैकोलिया पुलिस द्वारा बिना जाँच परख के कार्यवाही करना वास्तव में उचित नहीं है। भारतीय न्याय प्रणाली में यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि किसी भी कार्यवाही से पहले उचित जाँच की जाए। यह न केवल न्याय के सिद्धांतों के अनुसार है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है कि किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से दोषी न ठहराया जाए,
मीडिया द्वारा फुड इन्स्पेक्टर से जब सम्पर्क करने का प्रयास किया गया तो उनका मोबाइल बन्द पाया गया जिसकी जानकारी पैकोलिया प्रभारी लिया गया तो
प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र यादव ने बताया है कि गौमांस मामले में पैकोलिया पुलिस ने एक आरोपित को हिरासत में लिया है और पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया है। उन्होंने यह भी बताया है कि आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।