कोर्ट ने साफ किया कि बिना कोर्ट की इजाजत के इस दरम्यान कोई डिमोलिशन की कार्रवाई नहीं होगी,
हालांकि कोर्ट ने साफ किया है कि अगर सार्वजनिक रोड़, फुटपाथ, रेलवे लाइन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण है तो वो हटाया जा सकता है, उसके हटाये जाने पर कोई रोक नहीं है।