पांच साल पहले सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र में हुई थी घटना

✍किशोरी से दुष्कर्म किए जाने के मामले में आरोपी को कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। दस हजार का अर्थदंड भी सुनाया है। फैसला पाक्सो कोर्ट प्रथम के जज रविकांत द्वितीय ने सुनाया है। सहायक जिला शासकीय अ‌धिवक्ता देवेंद्र कुमार भदौरिया और अखिलेश त्रिवेदी ने बताया कि सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के एक गांव ‌की किशोरी (16) दो मार्च 2017 शाम आठ अपनी मां के साथ शौचक्रिया को जंगल गई थी। पहले से घात लगाए राधेश्याम अपनी झोपड़ी में बैठा था। वह मौका देेखकर को किशोरी को झोपड़ी में उठा ले गया। जहां किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। किशोरी ने ‌शोर मचाकर विरोध किया। शोर सुनकर झोपड़ी में किशोरी की मां पहुंची। जहां किशोरी और उसकी मां के साथ राधेश्याम ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर भाग निकला। पुलिस ने तीन मई 2017 को मुकदमा दर्ज किया था। मामले में नौ लोगों की गवाही हुई। जिसके आधार पर कोर्ट ने राधेश्याम को 10 साल कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले में अर्थदंड का पचास प्रतिशत हिस्सा किशोरी को देनेे के लिए कहा है। अर्थदंड जमा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना है। आरोपी गिरफ्तारी के बाद से जेल में निरुद्घ है।*

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