दीपक कुमार मिश्रा

बाराबंकी, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक बाराबंकी के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए कार्ययोजना के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/कर्म0गण/पैरोकार द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में थाना मोहम्मदपुर खाला पर अपहरण के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0-200/2018 धारा 363 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त राजकुमार पुत्र सुरेश निवासी डिप्टीगंज थाना मो0पुर खाला जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0) कोर्ट नं0-36 द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 04 वर्ष का कठोर कारावास व 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । तत्कालीन विवेचक उ0नि0 पंडित त्रिपाठी द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।
पुलिस/अभियोजन टीम में शैलेन्द्र श्रीवास्तव ए0डी0जी0सी0
निरीक्षक आशुतोष मिश्र प्रभारी मॉनीटरिंग सेल हे0का0 अमर बहादुर सिंह, म0हे0का0 प्रतिमा द्विवेदी, म0का0 अंशू द्विवेदी मॉनीटरिंग, का0 आदर्श कुमार मिश्र, का0 नीरज कनौजिया,का0 संजय साहू पैरोकार, कोर्ट मो0 चन्द्रकला.

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