मझनपुर। जिला आबकारी अधिकारी राजेश प्रसाद ने अवगत कराया कि बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जयन्ती 14 अप्रैल को मदिरा की समस्त थोक एवं फुटकर दुकानों के अनुज्ञापन शर्तों में मद्यनिषेध दिवस घोषित किया गया है। 14 अप्रैल को आबकारी की समस्त दुकानों की बिक्री प्रतिबन्धित रखने का प्राविधान हैं। उन्होंने बताया है कि जनपद कौशाम्बी में संचालित समस्त आबकारी अनुज्ञापन यथा-थोक/फुटकर, देशी शराब/विदेशी मदिरा, बीयर, भांग एवं एफ.एल-16/17 आदि की दुकानें बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जयन्ती 14 अप्रैल 2024 को पूर्णतयः बन्द रहेंगी। इस बंदी के लिए अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का प्रतिफल अथवा छूट देय नहीं होगा। उन्होंने आबकारी निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करायें।