खागा। बिजली बकायदारों को ओटीएस का लाभ देने के साथ ही अब बिजली चोरी के आरोप में पकड़े गए लोगों को भी बड़ी सहूलियत प्रदान करने के निर्देश जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार घरेलू, कामर्सियल और नलकूप संचालन में पकड़ी गई बिजली चोरी से जुडे़ 300 उपभोक्ताओं को फिलहाल इसका लाभ मिलेगा। एसडीओ रिंकू कुमार सेठ ने बताया कि बिजली चोरी में पकड़े गये लोगों को अब शमन शुल्क नही जमा करना पड़ेगा।
एसडीओ ने बताया कि अभी तक यदि बिजली चोरी पकड़ी जाती थी तो विभाग द्वारा स्वीकृत भार के अनुसार शमन शुल्क लगाया जाता था। उसे एक निश्चित समय पर भुगतान नहीं करने पर कार्रवाई की जाती थी। अब शासन ने ऐसे सभी बिजली चोरी के मामलों में शामिल लोगों को बड़ी राहत दी है।

शमन शुल्क के नियम
एलएमवी – 1 श्रेणी में एक किलोवाट तक के कनेक्शन पर दो हजार रूपये, दो किलोवाट पर चार हजार रूपये। एलएमवी – 2 श्रेणी में 10 हजार रूपये प्रति किलोवाट एलएमवी – 5 श्रेणी में दो हजार रूपये प्रति एचपी।
अब इतना मिलेगा लाभ
एलएमवी – 1 घरेलू कनेक्शन में दो किलोवाट तक 100 फीसदी शमन शुल्क माफ होगा। एलएमवी-2 कामर्सियल श्रेणी में एक किलोवाट तक 100 फीसदी व दो किलोवाट तक 50 फीसदी माफ। एलएमवी – 5 नलकूप श्रेणी में सभी भार पर 100 फीसद शुल्क माफ होगा।

रिपोर्ट- रणवेन्द्र प्रताप हेगड़े

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