फतेहपुर आज को श्रम विभाग, जिला बाल कल्याण समिति, एंटी हयूमन ट्रैफिकिंग यूनिट तथा चाइल्ड लाइन 1098 की संयुक्त टीम द्वारा बाल श्रम के विरूध्द खागा तहसील में अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान कामदगिरि टी स्टाल तथा रिंकू टी स्टाल, खागा बस स्टैण्ड से 02 बाल श्रमिकों के अवमुक्त करवाया गया और सम्बन्धित सेवायोजक के विरूध्द बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही अपनाई गई। अवमुक्त कराए गए बाल श्रमिकों का चिकित्सीय परीक्षण करवाते हुए जिला बाल कल्याण समिति के माध्यम से बच्चों के अभिभावकों को सुपुर्द कर दिया गया। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में 01 जून से 30 जून तक बाल श्रम के विरूध्द अभियान चलाने का निर्देश प्रदान किया गया है। यदि किसी प्रतिष्ठान पर बाल श्रमिक नियोजित पाया जाता है तो उसके सेवायोजक के विरूध्द कठोर विधिक कार्यवाही अपनाई जाएगी। अधिनियम में दोषी सेवायोजक पर अधिकतम पचास हजार रूपया जुर्माना या 02 वर्ष का कारावास अथवा दोनो का प्राविधान है। अभियान में बाल कल्याण समिति अध्यक्ष राजेंद्र साहू ,चाइल्डलाइन जिला समन्वयक अजय सिंह चौहान, विधि सह परिवीक्षा अधिकारी धीरेंद्र अवस्थी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी विनीत त्रिपाठी, व रामवृक्ष, एवं थाना ए एच टी यू की टीम उपस्थित रही।

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