शुक्रवार को जिला न्यायालय के स्पे० जज एससी/एसटी ऐक्ट कोर्ट ने दफा 25 के एक मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर अभियुक्त बेलन उर्फ विजय करन पुत्र हीरालाल निवासी ग्राम हरदासपुर खखरेरू हाल पता शाहीपुर थाना हथगांव को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष 05 माह के साधारण कारावास समेत एक हजार रुपये अर्थदण्ड अदायगी की सजा सुनाई है।
अभियुक्त के खिलाफ वर्ष 2013 में स्थानीय पुलिस ने दफा 25 के तहत मामला दर्ज किया था। तब से मुकद्दमा अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को मामले पर अंतिम सुनवाई की गई।
अभियुक्त के खिलाफ शासकीय अधिवक्ता धर्मेन्द्र उत्तम ने गवाहों के बयान सबूत व दलीलें पेश किये।
इसी प्रकार जिला न्यायालय के ए०सी०जे० (जे०डी०) जे० एम० कोर्ट ने दफा 25 के एक मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए अभियुक्त रामगोपाल यादव पुत्र परशुराम निवासी चन्दा गली कस्बा व थाना जहानाबाद को गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि समेत 500 रुपये के अर्थदण्ड अदायगी की सजा सुनाई है।
अभियुक्त के खिलाफ स्थानीय पुलिस ने वर्ष 2007 में दफा 25 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जो कि कुछ माह बाद जमानत पर रिहा हो गया था।
मुकद्दमा अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को जिला न्यायालय ने मामले पर अंतिम सुनवाई की।
अभियुक्त के खिलाफ शासकीय अधिवक्ता (महिला) पुष्पा रावत ने गवाहों के बयान सबूत व दलीलें पेश की।