पुलिस के प्रति जनता में जगा विस्वास।

फतेहपुर में पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणाम के फल स्वरूप मा0 न्यायालय के गैंगस्टर कोर्ट फतेहपुर ने आरोपी को 2 वर्ष की सजा सुनाई गई साथ ही 5 हजार रूपये का अर्थदण्ड भी‌ लगाया गया आपको बता दें फतेहपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/कर्म0गण/पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी मा0 न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवाई गयी, जिससे मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/गैंगस्टर कोर्ट, जनपद- फतेहपुर द्वारा थाना- कोतवाली, जनपद- फतेहपुर में पंजीकृत अभियोग एसटी नं0- 881/2023, मु0अ0सं0- 473/2020, धारा- 2/3 गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. श्यामलाल पुत्र रामप्रसाद रैदास एवं 2. सुरेश पासी उर्फ कनकटा पुत्र देशराज निवासी किमिदियापुर थाना राधानगर, जनपद फतेहपुर को सजा दिलाई गई साथ ही अर्थदंड अदा न करने पर 2माह का अतिरिक्त कारावास की सजा पूरी करने का प्रावधान लागू हुआ।वहीं इस कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा है।इस दौरान पुलिस टीम मे निरीक्षक श्री अतुल्य कुमार पाण्डेय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल,हंसराज सिंह,म0का0 शिप्रा पाठक,का0 रोहित राजावत,कां0 जितेन्द्र सिंह,का0 विवेक कुमार, मॉनीटरिंग सेल, जनपद- फतेहपुर ।पैरोकार- कां0 संत कुमार थाना कोतवाली,विवेचक – उ0नि0 श्री रणजीत बहादुर सिंह ए0डी0जी0सी0- श्री आलोक तिवारी, 10. को0मु0 – मु0आ0 रामायण प्रसाद,जनपद फतेहपुर मौजूद रहें।

सह संपादक बृजेश विश्वकर्मा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here