क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी तथा जमा कराने वाली कंपनियों से जल्द कराया जाए भुगतान

फतेहपुर ठगी पीड़ित जमा करता परिवार के कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी को एक शिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि भारतवर्ष में लाखों थक कंपनी एवं क्रेडिट कार्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने बारी-बारी से योजना बनाकर लगभग 42 करोड़ भारतीय नागरिकों को धोखाधड़ी से ठगा है धोखाधड़ी एवं ठगी के शिकार बने करीब 500000 नागरिक और 12 सौ से ज्यादा ऑन ड्यूटी सैनिक अपनी मेहनत की पूंजी वापस ना मिलने के कारण आत्महत्या कर चुके हैं जो अत्यंत दुखद प्रतीत होता है भारत सरकार में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानूनी 2019 बोर्ड एक्ट 2019 बनाकर ठग कंपनी एवं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर प्रतिबंध लगाते हुए देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित के भुगतान की गारंटी प्रदान की है जिसका पालन सक्षम अधिकारी सही ढंग से नहीं कर रहे हैं भारतीय संसद एवं राज्य की विधानसभाओं में ठगी पीड़ितों का भुगतान करने एवं ठगों को दंड देने के लिए सर्वसम्मति से उपरोक्त कानून आरबीआई की गाइडलाइन बनाए हैं जिसके तहत केंद्र एवं राज्य सरकारों ने अधिसूचित करते हुए यह नियम बनाए हैं कि राज्य सरकार आवेदक पीड़ितों की जमा राशि का भुगतान करेगा और राज्य सरकार ठगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करवाकर उन्हें दंडित भी करेगी और उनकी चल अचल संपत्ति को कुर्क एवं नीलाम करके उन पर जुर्माना अभी रोहित करेगा बोर्ड एक्ट 2019 तक कंपनीज बैठक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी व विज्ञापन करने वाले पत्र-पत्रिका चैनल इत्यादि को भी दोषी मानकर उन्हें दंड देने व उनसे वसूली करने की व्यवस्था देता है अनियमित व नियमित कोई भी कंपनी या सोसाइटी जमा कर्ताओं के भुगतान में यदि चुप करता है तो दोषियों के खिलाफ कैद एवं अर्थदंड की भागीदारी होगी केंद्र एवं राज्यों के शासन ने शासनादेश निकालकर उक्त अधिनियम की अनुपालन हेतु प्रत्येक जिले में एक सच्चा अधिकारी या उससे अधिक सहायक श्रम अधिकारी फास्ट ट्रैक कोर्ट विशेष अभियोजन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को पीड़ितों का जमा धन वापस दिलाने एवं उनकी क्षतिपूर्ति करने हेतु नियुक्त किया है शासनादेश एवं कानून के अनुसार प्रत्येक सक्षम अधिकारी अथवा सहायक सचिव अधिकारी अपने अधिकारिता क्षेत्र के निवासियों से उनके भुगतान के आवेदन लेकर उनका भुगतान कराएंगे और एक कंपनी या सोसाइटीज के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करवाकर नामित अदालत में अभियोग पत्र दाखिल करेगा तत्सम एवं सहायक सचिव अधिकारियों ने अपने अपने कार्यालय एवं नामित अदालतों पर अपनी पद तक नहीं लगाई है ना ही जमा किए जा रहे आवेदन पत्रों की पत्रावली दे रहे हैं जमा आवेदन पत्रों में क्या कार्रवाई हुई वह भुगतान की प्रक्रिया कब से शुरू होगी आवेदन पत्रों में कार्यवाही करते हुए सब का भुगतान कराएं ताकि राष्ट्र में कानून की अब पालन हो सके वहीं उन्होंने मांग करते हुए बोर्ड एक्ट 2019 की कार्यवाही जल्द करने की मांग की है ज्ञापन देने वालों में रामदेव सिंह परिवार रामशंकर सविता रामअवतार जीतेंद्र सिंह सुनील कुमार सविता विनोद कुमार अमृतलाल सुरेंद्र सिंह चंद्रशेखर प्रजापति कलीम जगमोहन रामकिशोर राजेंद्र कुमार सोहनलाल धर्मपाल समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे

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